MNV News

Latest Breaking News

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माण व ध्वस्तीकरण स्थलों के नियम सख्त, अब एंटी स्माग गन जरूरी

इसकी रोकथाम के लिए आयोग ने अब निर्माण और ध्वस्तीकरण पर प्रदूषण के नियमों को सख्त कर दिया है। आयोग द्वारा सोमवार को जारी निर्देशों के मुताबिक पांच हजार से दस हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर एक एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। एनसीआर के शहरों में अब पांच हजार वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर भी एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य होगा।दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बड़े कारकों में धूल भी शामिल है। निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों से उड़ने वाली धूल इसका बड़ा कारण है। इसके चलते लोगों को परेशानी होती है।

इसकी रोकथाम के लिए आयोग ने अब निर्माण और ध्वस्तीकरण पर प्रदूषण के नियमों को सख्त कर दिया है। आयोग द्वारा सोमवार को जारी निर्देशों के मुताबिक, पांच हजार से दस हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर एक एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य होगा। जबकि, दस हजार एक से पंद्रह हजार वर्ग मीटर पर दो, पंद्रह हजार एक से बीस हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर तीन एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य होगा।
वहीं, बीस हजार वर्ग मीटर से ज्यादा के निर्माण स्थलों पर चार एंटी स्माग गन लगाना होगा। पता हो कि दिल्ली में पहले ही निर्माण स्थलों के लिए यह नियम जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इन नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि धूल प्रदूषण की पुख्ता रोकथाम की जा सके।

लाइव कैलेंडर

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

LIVE FM सुनें