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अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से होटलों व प्रतिष्ठानों में कराते हैं काम तो होगी कानूनी कार्रवाई

अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से होटलों व प्रतिष्ठानों में कराते हैं काम तो होगी कानूनी कार्रवाई

 

श्रम संसाधन विभाग ने चलाया विशेष अभियान ,किया 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दुकानों व होटलों से विमुक्त

रिपोर्ट -विभूति सिंह,भागलपुर

एंकर- भागलपुर,बिहार सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग के भागलपुर एवं बांका प्रमंडल के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाते हुए कई होटलों एवं प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विमुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाई जा रही है

उसी बाबत आज सबौर प्रखंड में एक निजी चाय दुकान में श्रम संसाधन विभाग भागलपुर एवं बाका प्रमंडल के अधिकारियों के तहत अभियान चलाते हुए एक 14 वर्षीय बालक को विमुक्त कराया गया

वही विभाग के पदाधिकारी ने कहा बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों को किसी भी प्रतिष्ठान होटल में 18 वर्ष से कम के बच्चों को काम कराना कानूनन जुर्म है इसलिए लोगों से अपील करता हूं

कि इस तरह की बातें आप लोगों तक भी आए तो विभाग को सूचना जरूर दें जिससे हमारा अभियान सफल हो और समाज में 18 वर्ष से छोटे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में लगाएं ना कि कमाने में।

Video को देखने के लिए नीचे के link पर क्लिक करें

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