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एक निजी फाइनेंस के प्रबंध निदेशक एवं शाखा प्रबंधक और एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के प्रबंध

मुसहरी थाना क्षेत्र के रहने वाले फैज आलम ने सोमवार को उपभोक्ता आयोग में एक निजी फाइनेंस के प्रबंध निदेशक एवं शाखा प्रबंधक और एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के प्रबंध निदेशक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने 5 लाख 25 हजार रुपए हर्जाने की मांग की है।

परिवादी के अधिवक्ता डॉ एसके झा ने बताया कि परिवादी ने तिरहुत ऑटो मोबाइल से एक बाइक लोन पर लिया था जिसका 28 महीने का किस्त तैय हुआ था। उन्होंने 28 महीने के लोन की तैय राशि अदा कर दिया।

इसके बावजूद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सर्टिफिकेट की मांग पर उनसे फिर से ₹15 हजार रुपए जमा करा लिए गए। जमा करने के बाद भी कोई कागज नहीं दिया गया इसी दौरान बजाज फाइनेंस के तरफ से गाड़ी को छीन लिया गया जबकि परिवादी लोन से अधिक राशि फाइनेंस कंपनी को दे चुके हैं

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