MNV News

Latest Breaking News

पेंशन लेने वाले जान लें ये नियम, महंगाई राहत पर सरकार ने जारी किया आदेश

Dearness Relief for Pensioners सरकार के इस एलान से पेंशन को लेकर बन रहा भ्रम समाप्त हो गया है। पिछले कई दिनों से सरकार के पेंशन विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। पिछले दिनों पेंशनभोगियों के लिए डीएआर में संशोधन किया गया था।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Dearness Relief for Pensioners: केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर बेनिफिट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। संबंधित विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी किया है।

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के तहत, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा डीआर लाभ मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है। लाभ में वे भी शामिल हैं जो नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। यह छमाही आधार पर दिया जाता है।

सरकार ने बढ़ा दिया है डीए और डीआर

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) के साथ डीआर भत्ते की घोषणा की है। आपको बता दें कि डीए और डीआर दोनों एक साथ बढ़ते हैं। एक तरफ जहां डीए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है, जिसमें पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं।

कितनी हुई बढ़ोतरी

7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा या वर्तमान डीआर दरें 38 प्रतिशत हैं, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती है, न कि कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर। 38 प्रतिशत की डीआर दर 1 जुलाई 2022 से लागू है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी।

 

लाइव कैलेंडर

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

LIVE FM सुनें