तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, चेतावनी के साथ कोर्ट ने बरकरार रखी डिप्टी सीएम की जमानत
दिल्ली में राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान आइआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी गई है।
आइआरसीटीसी घोटाला मामले में राजधानी दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने अदालत से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने चेतावनी के साथ डिप्टी सीएम की जमानत बरकरार रखी
जमानत रद करने का कोई विशेष आधार नहीं
कोर्ट ने कहा कि जमानत रद करने का कोई विशेष आधार नहीं है। साथ ही तेजस्वी को शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा अदालत मामले में जल्द विस्तृत आदेश पारित करेगी।
सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने कहा कि अधिकारी अपने ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए उनपर गलत आरोप लगा रहे हैं। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं जांच एजेंसी उनकी जमानत को समाप्त करने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं, सीबीआइ ने कहा कि तेजस्वी की जमानत जारी रही तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत को रद किया जाए।
सीबीआइ कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को हिदायत देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।
इससे पहले अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कथित आइआरसीटीसी घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं। सीबीआइ ने दलील दी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ।
ईडी-सीबीआइ का हो रहा गलत इस्तेमाल: तेजस्वी यादव
उधर, जवाब में तेजस्वी के वकीलों की ओर से कहा गया कि हम विपक्ष में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। सीबीआइ और ईडी का वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा सभी विपक्षी दल के सदस्यों को लगता है।
कोर्ट के आदेश पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पेश हुए हैं। अगर कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत स्थगित कर दी तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले से बिहार सरकार के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती है।
सीबीआइ की याचिका पर हो रही सुनवाई
जागरण संवाददाता के मुताबिक, बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav) की जमानत देने के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआइ की याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई हो रही है।
बता दें कि पिछली सुनवाई पर राउज एवेन्यु कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का निर्देश दिया था। दरअसल, निचली अदालत से मिली जमानत को केंद्रीय
अन्वेषण ब्यूरो ने चुनौती दी है।
सीबीआइ को तेजस्वी यादव के बयान पर ऐतराज
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीबीआइ द्वारा रेलवे से जुड़े घोटालों के मामले में बिहार में कई जगह छापे मारे दए थे। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआइ ने तलाशी भी ली थी। इन छापों से नाराज तेजस्वी यादव ने खुले मंच से सीबीआइ अफसरों को धमकाने वाला बयान दिया था। इस पर सीबीआइ ने तेजस्वी की जमानत के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।