गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटवीलर जैसी 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर लगी रोक, औरों के लिए भी बनाए गए नियम
गौरतलब है कि हाल के बीते कुछ महीनों में गाजियाबाद में कई सोसाइटियों पर जगहों पर कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे देखते हुए इन पर रोक लगाने की मांग उठ रही थी।
गाजियाबाद नगर निगम ने शनिवार को गाजियाबाद शहर में पिटबुल और रॉटवीलर जैसी आक्रामक 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अन्य नस्लों के कुत्ते पालने वालों के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं।
नगर निगम की बोर्ड बैठक में शनिवार को पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा पार्षद संजय सिंह ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर जैसी आक्रामक 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा की मंजूरी दे दी।
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास होने के बाद गाजियाबाद शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते पालने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं, जिन लोगों ने इन नस्लों के कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें 2 माह के अंदर नसबंदी कराकर निगम में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उनसे 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके साथ ही, कुछ पार्षद वार्डों में विकास कार्य नहीं होने से नाराज जताई। हंगामा कर रहे पार्षदों ने आरोप लगाया कि कूड़ा उठान और प्रकाश व्यवस्था का शहर में बुरा हाल है। शहर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था एक निजी कंपनी को सौंपी गई है। पार्षदों ने उस कंपनी का ठेका निरस्त कराने की मांग की
कुत्ते पालने के लिए इन नियमों का पालन होगा जरूरी
1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
2. एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
3. पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आरडब्लूए की होगी।
4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।
5. पशु प्रेमी तथा आरडब्लूए आपस में समन्यव स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करें।
6. सार्वजनिक स्थान जैसे- पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हों मजल हटा सकते हैं।
7. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तथा ब्रीडिंग प्रतिबंधित किया जाता है।
8. इसके अलावा, वो लोग जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें इस शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा कि अगले 2 माह के अंदर अपने कुत्ते का बध्याकरण (नसबंदी) अनिवार्य रूप से करा लें। इस निर्धारित समयावधि के बाद उन कुत्तों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
9. यदि उल्लेखित आक्रामक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूर्ण होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।
गौरतलब है कि हाल के कुछ महीनों में गाजियाबाद में कई सोसाइटियों पर जगहों पर कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे देखते हुए इन पर रोक लगाने की मांग उठ रही थी।