ज्योति हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, पति और उसकी प्रेमिका समेत छह लोगों को आजीवन कारावास
कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत छह लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में पति पीयूष श्यामदासानी और उसकी प्रेमिका मनीषा मुखीजा समेत हत्या में शामिल सभी छह अभियुक्तों को एडीजी प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने राहत की सांस ली और कहा कि उनकी न्याय व्यवस्था में पहले से आस्था थी और अब यह फैसला आने के बाद अदालत के प्रति नतमस्तक हूं।
आठ साल से ज्योति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे शंकर नागदेव जैसे ही फैसला सुनकर बाहर आए, कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया। इससे पहले एडीजी पर्थम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्त पेश हुए। कोर्ट ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा, कार चालक अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 5000 से 20000 के बीच जुर्माना भी लगाया गया है।
मनीषा मखीजा के अधिवक्ता कमलेश पाठक और अवधेश व सोनू के वकील सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बताते चलें कि ज्योति की हत्या 7 जुलाई 2014 को हुई थी। ज्योति के पति ने ज्योति के साथ पहले रेस्टोरेंट में डिनर किया था और वहां से खुद साजिश रचकर भाड़े के हत्यारों के जरिए ज्योति का अपहरण कराकर उसकी हत्या करा दी थी।