जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलेगी बीयर, LG सिन्हा की मंजूरी; पूरी करनी होंगी ये शर्तें
जम्मू-कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना दुकानों में बीयर बेची जा सकेगी। यहां की आबकारी नीति में कुछ बदलाव हुए हैं। पर इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
जम्मू कश्मीर में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर की बोतलें नजर आने वाली हैं। इसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली प्रशासनिक टीम ने केंद्र शासित प्रदेश की आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए हैं।
क्या होंगी शर्तें
एक कमर्शियल परिसर में वे डिपार्टमेंटल स्टोर जो न्यूनतम 1,200 वर्ग फुट में फेले होंगे और जम्मू और श्रीनगर में कम से कम 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ रुपये जैसी शर्तों को पूरा करते हैं, केवल वही इस योजना के तहत पात्र होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि 10 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग-अलग लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करने की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर अस्तित्व में होना चाहिए।
हालांकि, यह शर्त 10 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर चेन से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए आउटलेट के मामले में लागू नहीं होगी। इसके अलावा, पात्र होने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को इन श्रेणियों की कम से कम छह वस्तुओं की बिक्री भी करनी होगी। किराना, पैकिंग भोजन, कन्फेक्शनरी , बेकरी आइटम, अन्य प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान, बर्तन/रसोई के सामान, खेल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्टेशनरी।
इन स्टोर्स को परमिशन नहीं
अधिकारियों ने आगे कहा कि पेट्रोल पंपों पर काम कर रहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए लाइसेंस देने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।